गर्मी का कहर- भोजपुर में कक्षा 5 तक के स्कूलों की दोपहर बाद की पढ़ाई पर रोक
आरा/भोजपुर, 21 अप्रैल 2026: बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अहम निर्णय लिया है। जिला दंडाधिकारी, भोजपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 तक तथा प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों की शैक्षणिक गतिविधियों पर दोपहर 12:30 बजे के बाद रोक लगा दी गई है।
जिला दंडाधिकारी तनय सुल्तानिया ने बताया कि अत्यधिक तापमान, विशेषकर दोपहर के समय, बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सभी विद्यालय प्रबंधन इस निर्णय का पालन सुनिश्चित करें और शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन निर्धारित समय के भीतर ही करें।
यह आदेश 22 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे इस आदेश के अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करें।
जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें और प्रशासन के निर्देशों का सहयोग करें।
