सम्पादकीय

पशु जीवन के साथ भी हो गरिमापूर्ण व्यवहार

पशु क्रूरता में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के जानबूझकर, दुर्भावनापूर्ण कार्य और कम स्पष्ट स्थितियाँ शामिल हैं जहाँ किसी जानवर की ज़रूरतों की उपेक्षा की जाती है। जानवरों के ख़िलाफ़ हिंसा को आपराधिक हिंसा और घरेलू दुर्व्यवहार की उच्च संभावना से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 में अधिकार केवल मनुष्यों को प्रदान किया गया है: लेकिन “जीवन” शब्द के विस्तारित अर्थ में अब

डाॅ. सत्यवान सौरभ

बुनियादी पर्यावरण में गड़बड़ी के खिलाफ अधिकार शामिल है, इसका अर्थ यह होना चाहिए कि पशु जीवन के साथ भी “आंतरिक मूल्य, सम्मान और गरिमा” के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान केवल मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन “जीवन” शब्द का अर्थ आज केवल अस्तित्व से कहीं अधिक समझा जाता है; इसका मतलब एक ऐसा अस्तित्व है जो हमें, अन्य बातों के अलावा, एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहने की अनुमति देता है।

डॉ. सत्यवान सौरभ

दंड संहिता में संशोधन करके, जानवरों को अनावश्यक दर्द या कष्ट देने और जानवरों को मारने या गंभीर रूप से दुर्व्यवहार करने के लिए सज़ा बढ़ा दी गई। इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अपवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता होने पर उसे मार डालने की चर्चा की गई है, ताकि उसे आगे की पीड़ा से राहत मिल सके। अधिनियम का विधायी इरादा “जानवरों को अनावश्यक दर्द या पीड़ा पहुंचाने से रोकना” है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में अधिनियम की धारा 4 के तहत की गई थी। यह अधिनियम जानवरों पर अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान करता है। यह अधिनियम जानवरों और जानवरों के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है। पहले अपराध के मामले में, जुर्माना जो दस रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो पचास रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। पिछले अपराध के तीन साल के भीतर किए गए दूसरे या बाद के अपराध के मामले में जुर्माना पच्चीस रुपये से कम नहीं होगा। जिसे एक सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या तीन महीने तक की कैद या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए जानवरों पर प्रयोग से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करता है। यह अधिनियम प्रदर्शन करने वाले जानवरों की प्रदर्शनी और प्रदर्शन करने वाले जानवरों के खिलाफ किए गए अपराधों से संबंधित प्रावधानों को स्थापित करता है।

प्रतिशोध (किए गए अपराध का बदला लेने के लिए दी गई सजा), निवारण (अपराधी और आम जनता को भविष्य में ऐसे अपराध करने से रोकने के लिए दी गई सजा), सुधार या पुनर्वास (अपराधी के भविष्य के व्यवहार को सुधारने और आकार देने के लिए दी गई सजा), कानून का खराब कार्यान्वयन और इसके द्वारा निर्धारित कम दंड से पीसीए अधिनियम अत्यंत अप्रभावी प्रतीत होता है। अधिनियम के तहत अधिकांश अपराध जमानती हैं (आरोपी अधिकार के तौर पर पुलिस से जमानत मांग सकता है) गैर-संज्ञेय (जिसका अर्थ है कि पुलिस स्पष्ट अनुमति के बिना न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सकती है और न ही जांच कर सकती है या गिरफ्तारी कर सकती है। पीसीए अधिनियम के तहत जुर्माने के रूप में निर्धारित राशि वही है जो इसके पूर्ववर्ती, पीसीए अधिनियम 1890 में निर्धारित है। जुर्माना महत्वहीन है (कई मामलों में ₹10 से कम) क्योंकि 130 से अधिक वर्षों में उनमें संशोधन नहीं हुआ है। कानून को इस तरह से लिखा गया है कि मामले से निपटने वाली अदालत को आरोपी पर कारावास या जुर्माना लगाने के बीच चयन करने का विवेक है।

यह पशु क्रूरता के अपराधियों को अधिकांश मामलों में केवल जुर्माना अदा करके पशु क्रूरता के सबसे क्रूर रूपों से बच निकलने की अनुमति देता है। कानून में स्वयं ‘सामुदायिक सेवा’ के लिए कोई प्रावधान नहीं है जैसे कि सजा के रूप में पशु आश्रय में स्वयंसेवा करना, जो संभावित रूप से अपराधियों को सुधार सकता है। जानवरों के लिए पाँच मौलिक स्वतंत्रताओं का समावेश, दंडों में वृद्धि और विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि, नए संज्ञेय अपराधों को जोड़ना, मसौदा विधेयक में पशु क्रूरता के मामले से निपटने वाली अदालत के लिए दो विकल्पों के रूप में कारावास और जुर्माने का प्रावधान जारी रखा गया है।

पशुओं को मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से प्रदान किये गये हैं। अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) व्यक्तियों को दिए गए हैं। व्यक्ति” का अर्थ है मनुष्य या मनुष्यों के संघ, जैसे निगम, साझेदारी, ट्रस्ट आदि अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और माल ढोने वाले मवेशियों के वध पर रोक लगाना और उनकी नस्ल में सुधार करना, अनुच्छेद 48ए पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करना, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (पीसीए अधिनियम), 1960 जानवरों के प्रति क्रूरता का कारण बनने वाले कई प्रकार के कार्यों को अपराध मानता है। यह चिकित्सा उन्नति सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रयोगों के लिए जानवरों के उपयोग की छूट देता है।

भले ही विधेयक का मसौदा कानून बन जाए, फिर भी अपराधियों के लिए मामूली जुर्माना भरना और अत्यधिक क्रूरता के कुछ कृत्यों के लिए कारावास से बचना संभव होगा। अपनी सीमाओं के साथ, मसौदा विधेयक का अधिनियमन भारत में पशु कानून के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। “भारत को दुनिया के सभी देशों के लिए एक महान उदाहरण स्थापित करना चाहिए। हमें एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं लेकिन क्योंकि हमने किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं अधिक अहिंसा के बारे में बात की है, इसलिए जितना अधिक हम इसके बारे में बात करेंगे, इसे व्यवहार में लाने की जिम्मेदारी उतनी ही अधिक होगी। नई सरकार को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए ताकि पीसीए अधिनियम (1960) में संशोधन अंततः दिन के उजाले को देख सके।

अनुच्छेद 21 में अधिकार केवल मनुष्यों को प्रदान किया गया है: लेकिन “जीवन” शब्द के विस्तारित अर्थ में अब बुनियादी पर्यावरण में गड़बड़ी के खिलाफ अधिकार शामिल है, इसका अर्थ यह होना चाहिए कि पशु जीवन के साथ भी “आंतरिक मूल्य, सम्मान और गरिमा” के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान केवल मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन “जीवन” शब्द का अर्थ आज केवल अस्तित्व से कहीं अधिक समझा जाता है; इसका मतलब एक ऐसा अस्तित्व है जो हमें, अन्य बातों के अलावा, एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहने की अनुमति देता है।

डॉo सत्यवान सौरभ