बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद ड्राई डे का आदेश हास्यास्पद:विशाल दफ्तुआर
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एचआरयूएफ चेयरमैन ने पत्र लिखा
कभी-कभी कोई आदेश हास्यास्पद हो जाता है।रोहतास के डीएम का ड्राई डे अर्थात शुष्क दिवस का आदेश इसी तरह का विरोधाभास पूर्ण आदेश है।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता और ह्युमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन- एचआरयूएफ के चेयरमैन विशाल रंजन दफ्तुआर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नई दिल्ली और सीएम बिहार को इस संदर्भ में ईमेल के द्वारा सूचित किया है ताकि भविष्य में ऐसी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न न हो।
एचआरयूएफ चेयरमैन ने अपने पत्र में लिखा है कि डीएम, रोहतास, बिहार ने शुष्क दिवस की घोषणा का आदेश ज्ञापांक 319/ विधि व्यवस्था कोषांग दिनांक-08/11/2025 समाहरणालय, रोहतास (सासाराम) के द्वारा जारी किया गया था जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल अप्रासंगिक और हास्यास्पद है?राज्य स्तर पर इलेक्शन आफिस, बिहार के अधिकारी से भी मैंने बात की। उन्होंने भी डीएम, रोहतास के आदेश के उक्त फारमेट को अप्रासंगिक बताया है!
Dry Day अर्थात शुष्क दिवस का अर्थ है वह दिन जिस दिन पूरे राज्य में शराब की बिक्री प्रतिबंधित होती है, हालाँकि शराब का सेवन प्रतिबंधित नहीं होता।
बिहार राज्य में जब पूर्ण शराबबंदी है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135सी में निहित वैधानिक प्रावधान के अनुसार, संबंधित राज्य कानूनों के तहत “शुष्क दिवस” घोषित करने और अधिसूचित करने का कोई आदेश कैसे निकाला जा सकता है?
भविष्य में ऐसी चूक न हो जिसके बिहार सरकार के शराबबंदी आदेश का माखौल उड़े।इसके लिये उचित कदम उठाया जाना चाहिए और ससमय दिशा निर्देश जारी करना चाहिए।
विशाल दफ्तुआर ने डीएम, रोहतास से भी इस गंभीर चूक पर बात की है।
